संदीप बिष्ट
पौड़ी। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के दिशानिर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के द्वारा गठित पुलिस विभाग एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के प्रयोग को रोकने के लिए छापेमारी की कार्यवाही की गई। टीम ने कार्यवाही करते हुए जानकी सेतु तथा परमार्थ निकेतन के निकट गंगा घाट क्षेत्र में टी स्टॉल्स तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कुल सात घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक रूप में प्रयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया।
बता दें की इससे पूर्व भी खाद्य विभाग की टीम के द्वारा 10 घरेलू सिलेंडरों को व्यवसायिक रूप से प्रयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया था। टीम का संचालन करते हुए पूर्ति निरीक्षक ऋषिकेश गढ़वाल ज्योति नेगी द्वारा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए अवगत कराया कि किसी भी प्रकार के घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम अथवा 5 किलोग्राम) का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाना नियम के विरुद्ध है। इसलिए घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग करते हुए पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एलपीजी कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आवश्यक तथा दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी प्रावधान है।
इसलिए प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठानों में सिर्फ 19 किलो अथवा 5 किलो के व्यावसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें। जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के. एस. कोहली ने जानकारी दी की जनपद में समय समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक छापेमारी की कार्यवाही लगातार जारी है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में यदि घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो सबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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