कोटद्वार। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय कोटद्वार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में आयोजित जागरूकता शिविर में अध्यापकों तथा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की गई।
परिवहन अधिकारी जयंत वशिष्ठ एवं परिवहन सहायक निरीक्षक प्रविंद्र लाल कोहली ने यातायात नियमों एवं यातायात के दौरान नियमों का पालन न करने पर होने वाली सजा एवं आर्थिक दण्डों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने हेल्मेट के लाभ, सीट बेल्ट के लाभ, किसी भी प्रकार के नशे के हालत में गाड़ी न चलाना, अभिभावकों द्वारा नाबालिक को गाड़ी देने पर 3 माह के कारावास एवं आर्थिक दण्ड के विषय में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नाबालिक स्कूली बच्चों से वाहन न चलाने का अनुरोध किया। वहीँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संदीप बिष्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बच्चों से परिवहन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी को स्वयं में अमल करने तथा परिवारजनों के साथ साझा करने की बात कही। साथ ही यातायात के दौरान पालन किये जाने वाले लेफ्ट हैंड रूल, स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वाहन चलाने,गाड़ी चलाते समय जरूरी कागज़ात साथ में रखने सहित अन्य सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मधवाल ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के आयोजन के लिए परिवहन अधिकारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से सुशील कुमार, अंकित डोभाल, अवनीश शर्मा ,कल्पना पयाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पी एल वी रेखा देवी, राखीपाल, दीपक रावत एवं हरपाल उपस्थित रहे।
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