अभिषेक नेगी
पौड़ी । जिले का पौड़ी स्थित प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सूचना का अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी न देने पर विभाग की कार्यशाली पर प्रश्न किए हैं, ग्रामीण व शिकायतकर्ता अभिषेक नेगी ने बताया कि पौड़ी स्थित प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय को बीते 11 मार्च को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया था किंतु अधिनियम के लम्बी समयावधि समाप्त होने के बावजूद विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कि अधिनियम का घोर उल्लंघन किया गया है
उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर सवाल करते हुए कहा कि यदि विभाग द्वारा किए गए कार्यों को सही मानक गुणवत्ता के तहत किये जाते हैं तो विभाग को सूचना देने में किसी प्रकार की असमर्थता नहीं होनी चाहिए, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिए जाने व अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर विभाग पर कठोर कार्रवाई एवं जुर्माना लगाये जाने को लेकर प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराये जाने का पुनः अनुरोध किया है
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विभाग की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है, यदि पुनः सुस्पष्ट भ्रमरहित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो मुख्य सूचना आयुक्त लाडपुर रिंग रोड देहरादून को अपील प्रस्तुत करेंगे, जिसकी जवाबदेही विभाग की होगी, ग्रामीण नेगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड पौड़ी जनहित के सुरक्षात्मक कार्यों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं रहते हैं इनके लापरवाही कार्यों की शिकायत यदि विभाग से की जाती है तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, विभाग का सुस्त रवैया व उदासीनता जनहित के प्रति ठीक नहीं है।