आगामी 09 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी आयोजित

पौड़ी(पहाड़ की वाणी) माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशन पर आगामी 09 सितम्बर को जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

सीनियर सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली पानी बिल संबंधित विवाद, सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधि विवाद, बिजली पानी बिल संबंधित विवाद, भरण पोषण वाद व अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय परिसर पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन व धुमाकोट में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी 09 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले निस्तारित करा सकते हैं।

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