
ayakar return ki antim tarik 31 जुलाई तक कर ले रिटर्न फ़ाइल, आयकर की रिटर्न फाइल करने के बहुत से है फायदे
ayakar return ki antim tarik वित्तीय मामलों के जानकार एवं सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने सभी करदाताओं से कहा की आयकर रिटर्न की अन्तिम तारीख यह है 31 जुलाई तक प्राथमिकता के आधार पर आयकर रिटर्न फाइल करने की सलाह दी है। उन्होंने समय पर आयकर रिटर्न भरने के तमाम फायदे भी गिनाएं है। सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि समय पर आयकर रिटर्न फाइल करने से होम लोन , पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में आसानी होती है।
ayakar return ki antim tarik लोन लेने के समय बैंक वाले 2 -3 साल का ITR मांगते है।आपके किसी आय पर टीडीएस कट गया है तो उसको रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरुरी है। आयकर की रिटर्न ठेकेदारों और स्वनियोजित व्यक्तिओं के लिए आय के प्रमाण पत्र का काम करते है जिससे उनको बड़े ठेके मिल सकते है और सरकारी ठेके भी मिल सकते है। विदेश यात्रा के दौरान VISA प्राप्त करने में काम आता है। ऐसे में यदि करदाता आयकर की रिटर्न फाइल नहीं करते है तो आपकी सेविंग को ब्लैक मनी की तरह माना सकता है।
ayakar return ki antim tarik सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि बीमा कवरेज का निर्धारण आयकर की रिटर्न से ही होता है। करदाताओं को व्यापार में हानि हुआ है तो आयकर का रिटर्न फाइल करके ही हानि को अगले वर्षो के लाभ से समायोजित कर सकते है। किसी रिश्तेदार या मित्र से लोन लिया है जो की आपके बैंक अकाउंट में आया है और आप रिटर्न नहीं फाइल करते है तो आपको कभी भी आयकर की नोटिस आ सकता है।
ayakar return ki antim tarik क्योंकि जब तक आप आयकर के रिटर्न के माध्यम से बताते नहीं है की यह लोन है तब तक आयकर विभाग ऐसे किसी भी लेन देन को आपका आय ही माना जायेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रवृति का आवेदन करने के लिए अभी आयकर की रिटर्न को आय का प्रमाण पत्र माना जाता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि इस सबसे बड़ी बात की करदाता के द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रत्येक कर आपके राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। सरकार बुनियादी ढांचे को उन्नत करने या अन्य प्रकार के विकास के लिए धन का उपयोग कर सकती है।